वर्ष 2026 के लिए पात्र कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, वरिष्ठता और रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के आधार पर होगी प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में वर्षों से पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे पात्र कर्मियों के लिए राहत की खबर है।
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले पात्र पार्ट टाइम जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नियमितीकरण के लिए पात्र दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी निर्धारित नियमों के तहत लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है।
शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र में यह स्वीकृति दी गई है। पत्र में वर्ष 2026 के लिए पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। विभाग ने यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजा है।
आदेश के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र वही पार्ट टाइम जलवाहक होंगे, जिन्होंने निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। इन कर्मचारियों की सेवाओं को कार्मिक विभाग के 1 अप्रैल 2026 के पत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें चपरासी-कम-चौकीदार के पद भी शामिल हैं।
वरिष्ठता और निर्धारित शर्तों के आधार पर होगा नियमितीकरण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को सभी निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा। यानी केवल निर्धारित सेवा अवधि पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमितीकरण के लिए लागू अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय से पात्र कर्मचारियों को अपनी सेवाएं नियमित होने की उम्मीद जगी है। हालांकि, जारी आदेश में नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, जिलेवार विवरण और नियमितीकरण की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नियमित करने के निर्देश
आदेश में सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को यथासंभव उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नियमित किया जाए। इससे नियमितीकरण के बाद कर्मचारियों को मौजूदा कार्यस्थल पर ही सेवाएं जारी रखने में सुविधा मिल सकती है। हालांकि, नियमितीकरण के बाद किसी कर्मचारी की आगे की तैनाती या स्थान परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय आगे बढ़ाएगा प्रक्रिया
शिक्षा विभाग की ओर से जारी स्वीकृति उच्च शिक्षा निदेशक को भेजी गई है। अब पात्र कर्मचारियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता, उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों और अन्य निर्धारित शर्तों की जांच के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम या दैनिक वेतन के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, इस निर्णय से कुल कितने कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, यह विभाग की आगे की कार्रवाई और पात्रता निर्धारण के बाद ही स्पष्ट होगा।
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