1.852 किलो चरस के मामले में हुई वित्तीय जांच, सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने 3.32 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्ती की पुष्टि की
पुलिस जिला नूरपुर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना डमटाल में 29 दिसंबर 2025 को दर्ज अभियोग संख्या 167/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को 1 किलो 852 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
मामले की जांच के दौरान आरोपी की चल और अचल संपत्ति की वित्तीय जांच की गई। जांच में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से संबंधित संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई।
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित अचल संपत्तियों, होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों और बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज और प्रतिबंधित किया गया। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी की कुल 3,32,32,352.94 रुपये, यानी करीब 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई।
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर ने वित्तीय जांच के आधार पर आरोपी की संपत्ति को फ्रीज कर इसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजी थी।
सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस की वित्तीय जांच को सही मानते हुए नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 3,32,30,941 रुपये मूल्य की संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की है। यह पुष्टि आदेश संख्या NDPSA/FO/1098/DEL/2026 दिनांक 09 सितंबर 2026 के माध्यम से की गई है।
धर्मचंद वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर ने 10 सितंबर 2026 तक कुल 17 अभियोगों में नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों की 29,95,92,857 रुपये की संपत्ति जब्त करवाई है। इसके अलावा कुछ अन्य मामले सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली के समक्ष विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर का नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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