हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी बहुचर्चित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के दायरे में बड़ा संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां इस योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी। अब योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा।
सरकार ने इससे पहले अप्रैल माह में भी योजना में संशोधन करते हुए परिवार की वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित कर दी थी। इसके अनुसार अब जिन परिवारों की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक है, उनकी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। वर्ष 2024 में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि एक परिवार से केवल एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। प्रारंभ में इस योजना का दायरा 18 से 59 वर्ष की महिलाओं तक था, लेकिन अब इसमें 18, 19 और 20 वर्ष की युवतियों को बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ते वित्तीय बोझ और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
अब योजना के तहत आवेदन करने के लिए परिवार की आय दो लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदन पत्र में आय और बीपीएल स्थिति से संबंधित कॉलम भी जोड़े जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इसके बाद पात्र महिलाओं का सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के लिए पात्रताएं
महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए
आयु 21 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो
बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां भी पात्र होंगी
परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए
अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक कर्मचारी, सेवारत व भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे
पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों, सरकारी बोर्ड, निगम, परिषद और एजेंसियों में कार्यरत या पेंशनभोगी व्यक्तियों के परिवार भी अपात्र होंगे
आवश्यक दस्तावेज
बोनाफाइड या स्थायी निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाते का विवरण
शहरी क्षेत्र के लिए राशन कार्ड
ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति
बौद्ध भिक्षुणियों के लिए मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। विभाग के अनुसार नई प्रक्रिया लागू होने के बाद पात्र महिलाओं का सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।