शिमला I
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट
के शेष 30 प्रतिशत बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई (उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन/बकाया के रूप में)।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार इस अवधि के दौरान अंतरिम राहत (IR) के रूप में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त पहले ही जारी कर चुकी है।
इसके अलावा, मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते (DA) की 12 किस्तों का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इन भुगतानों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ नियमानुसार समायोजित किया जा सकता है।
सरकार ने संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों (PDA) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया में तत्परता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस 30 प्रतिशत भुगतान के बाद, पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से संबंधित कोई भी राशि शेष न रहे। सभी देय राशियों का संपूर्ण भुगतान समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
सरकार के इस निर्णय से हजारों सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के वित्तीय हितों को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।