परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किए नए निर्देश, जरूरी कॉल आने पर चालक को बस रोककर ही करनी होगी बात
हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
परिवहन विभाग ने वर्ष 2014 में जारी पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। नए नियमों के तहत बस में सफर कर रहे यात्री भी यदि कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है तो उसका वीडियो बनाकर परिवहन निगम को भेज सकेंगे।
नए निर्देशों के अनुसार, यात्रा के दौरान यदि चालक के मोबाइल पर कोई जरूरी कॉल आती है तो वह स्वयं फोन नहीं उठाएगा। ऐसी स्थिति में बस परिचालक (कंडक्टर) फोन संभाल सकता है। यदि किसी कारणवश चालक को खुद बात करना आवश्यक हो तो उसे पहले बस को सुरक्षित स्थान पर सड़क किनारे खड़ा करना होगा और इसके बाद ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा।
परिवहन निगम का कहना है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग चालक का ध्यान सड़क से भटका देता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
विभाग ने सभी बस चालकों और परिचालकों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रदेश में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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