सोलन।
नगर निगम सोलन ने शहर में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए 'व्यापार लाइसेंस उप-नियम 2026' (Trade License Bye-Laws, 2026) का मसौदा (Draft) तैयार कर लिया है। इन नए नियमों के लागू होते ही सोलन निगम क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की दुकान चलाने, वस्तु भंडारण या व्यवसाय करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा।
किसे लेना होगा लाइसेंस?
यह नियम उन सभी परिसरों पर लागू होंगे जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत निर्दिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। व्यवसायों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
लघु व्यवसाय: 25 वर्ग फुट तक का क्षेत्र।
मध्यम व्यवसाय: 25 से 100 वर्ग फुट तक का क्षेत्र।
बड़े पैमाने के व्यवसाय: 100 वर्ग फुट से अधिक का क्षेत्र।
लाइसेंस शुल्क और रिन्यूअल की प्रक्रिया
निगम ने व्यापारियों की सुविधा के लिए वार्षिक और 5 वर्षीय लाइसेंस का विकल्प रखा है। समय पर रिन्यूअल न कराने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। लाइसेंस समाप्ति के एक महीने के भीतर रिन्यू कराने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद 50% लेट फीस (पेनल्टी) चुकानी होगी। मेलों में लगने वाली दुकानों से आकार के अनुसार ₹50 से ₹700 प्रतिदिन तक का शुल्क लिया जाएगा।
फिल्म और विज्ञापन शूटिंग पर भी लगेगा टैक्स
अब सोलन की वादियों में फिल्म या विज्ञापन की शूटिंग करना भी महंगा होगा। निगम ने बजट के आधार पर प्रतिदिन की दरें तय की हैं:
बड़ा बजट (₹75 करोड़+): ₹70,000 प्रतिदिन।
मध्यम बजट (₹5-75 करोड़): ₹30,000 प्रतिदिन।
कम बजट (TV सीरियल/एल्बम): ₹15,000 प्रतिदिन।
नियमों का उल्लंघन और कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देकर लाइसेंस हासिल करने वालों पर कुल शुल्क का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, नियमों के बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी ड्राफ्ट में शामिल है।
सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित
यदि किसी नागरिक या व्यापारी को इन नए नियमों पर कोई आपत्ति है या वे कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे 30 दिनों के भीतर अपनी बात रख सकते हैं:
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सोलन के व्यापारी वर्ग के लिए यह एक बड़ा बदलाव है, जिससे शहर के राजस्व और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।