चम्बा।
हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के अंतर्गत चुराह उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नौवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन स्पर्श (Sexual Touch) करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
यह कार्रवाई स्कूल के प्रधानाचार्य की शिकायत और शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद अमल में लाई गई है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और यौन स्पर्श कर रहा था। हिम्मत जुटाकर छात्रा ने शिक्षक की इन हरकतों की जानकारी अपने पिता को दी।
बेटी की बात सुनकर पिता ने तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य और यौन उत्पीड़न समिति (ICC) को मोबाइल के माध्यम से सूचित किया। हालांकि, शुरुआत में पिता की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय चम्बा को दी। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच के आदेश जारी किए। शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद, प्रधानाचार्य ने औपचारिक रूप से पुलिस को शिकायत सौंपी।
पुलिस ने प्रधानाचार्य की शिकायत और विभाग के निर्देशों के आधार पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब छात्रा के बयान दर्ज करने और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया में जुट गई है।
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने बताया आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी भी सूरत में नाबालिगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।