बैजनाथ के दो बड़े सौदागर धर्मशाला जेल में नजरबंद

Two major drug dealers detained in Dharamshala
Two major drug dealers detained in Dharamshala

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कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया की कमर तोड़ने के लिए कांगड़ा पुलिस ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई अमल में लाई है। 'पिट एंड एनडीपीएस' (PIT-NDPS) अधिनियम के तहत पुलिस ने बैजनाथ क्षेत्र के दो कुख्यात नशा तस्करों को तीन-तीन माह के लिए जिला कारागार धर्मशाला में नजरबंद कर दिया है।

सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत की गई इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

बार-बार अपराध करने पर 'प्रिवेंटिव डिटेंशन'

पुलिस के अनुसार, आरोपित अश्वनी राणा (निवासी पिहार, बैजनाथ) और रामदास उर्फ रामू (निवासी वार्ड नंबर 10, बैजनाथ) लंबे समय से नशा तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त थे।

दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बार-बार गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के बावजूद ये आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और क्षेत्र के युवाओं को नशे के जाल में धकेल रहे थे। इसी को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ निवारक हिरासत (Preventive Detention) का कड़ा कदम उठाया है।

अश्वनी राणा: तीन राज्यों तक फैला था नेटवर्क

आरोपित अश्वनी राणा के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के तीन गंभीर मामले दर्ज हैं। इसमें पुलिस थाना बंजार (कुल्लू), बिलासपुर और पंजाब के समराला में एफआईआर पंजीकृत हैं।

अश्वनी के कब्जे से पुलिस ने पहले भी भारी मात्रा में चिट्टा और चरस बरामद की थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ था कि वह बाहरी राज्यों से नशे की खेप लाकर स्थानीय स्तर पर आपूर्ति करने में सक्रिय था।

रामू पर भी दर्ज हैं तीन एफआईआर

दूसरे आरोपित रामदास उर्फ रामू के विरुद्ध भी नशा तस्करी से संबंधित तीन मामले दर्ज हैं, जिनमें दो मामले पालमपुर और एक शाहपुर थाना में पंजीकृत है। रामू मुख्य रूप से 'चिट्टा' की तस्करी में संलिप्त था। पुलिस ने पाया कि जमानत मिलने के बाद वह फिर से सक्रिय हो जाता था, जिससे समाज की शांति और युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

31 मई तक धर्मशाला जेल में रहेंगे नजरबंद

जिला कांगड़ा पुलिस ने 6 अप्रैल को दोनों आरोपियों के विरुद्ध निवारक हिरासत का प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजा था। तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने दोनों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए नजरबंद करने के आदेश जारी किए। आदेशों की अनुपालना करते हुए बैजनाथ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धर्मशाला जेल भेज दिया है।

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