शिमला
हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों और पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 396 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (Revision) का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में अब नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे पात्र युवाओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, कई पंचायतों के पुनर्गठन, वार्डों के परिसीमन (Delimitation) और नए क्षेत्रों के शामिल होने के कारण मतदाता सूचियों को अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा, जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे।
मतदाता सूची कार्यक्रम
कुल पंचायतें: 396 ग्राम पंचायतें।
पात्रता तिथि: 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक।
उद्देश्य: त्रुटिमुक्त और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार करना।
प्रक्रिया: मतदाता अपने संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय या निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
कैसे दर्ज कराएं अपना नाम?
जिन नागरिकों का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं है या जो अपना पता बदलना चाहते हैं, वे संबंधित पंचायत के बीएलओ (BLO) से संपर्क करें। निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों (आयु और निवास प्रमाण पत्र) के साथ जमा करें। मतदाता अपना नाम राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sechimachal.hp.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की अपील
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए एक सटीक मतदाता सूची का होना अनिवार्य है। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
यह पुनरीक्षण प्रक्रिया विशेष रूप से उन पंचायतों के लिए है जहाँ वार्डों के विभाजन या भौगोलिक सीमाओं में बदलाव हुआ है। अन्य पंचायतों की सूचियां सामान्य अपडेट प्रक्रिया के तहत रहेंगी।