शिमला:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभों के भुगतान में हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है।
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) के लंबित एरियर का भुगतान अगले सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने लिया कड़ा संज्ञान वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। विभाग ने बताया कि 27 जनवरी 2026 और 25 अप्रैल 2026 को इस संबंध में पहले ही कार्यालय ज्ञापन जारी किए जा चुके थे,
लेकिन कई आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भुगतान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
10 दिन में मांगी अनुपालना रिपोर्ट सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाएं। भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी विभागों को अगले 10 दिनों के भीतर वित्त विभाग को अनुपालना रिपोर्ट (Compliance Report) सौंपनी होगी।
इस फैसले से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने हक के एरियर का इंतजार कर रहे थे।