कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बीच सरकार ने जारी की ऋण की अधिसूचना, 23 साल की अवधि वाला 7.77% ब्याज दर का होगा बॉन्ड
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा के बीच अब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता देने की घोषणा के साथ ही 400 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना भी जारी की है।
इस कर्ज पर सरकार को सालाना 7.77 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। इसके तहत 400 करोड़ रुपये के ऋण पर हर साल करीब 31.08 करोड़ रुपये ब्याज देना होगा।
27 अक्टूबर को होगी बॉन्ड की नीलामी
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 400 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूति बॉन्ड की नीलामी 27 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुंबई कार्यालय में होगी।
यह 7.77 प्रतिशत ब्याज दर वाले हिमाचल प्रदेश एसजीएस 2049 बॉन्ड की पुनः जारी की जाने वाली सीरीज है। सरकार के अनुसार, इस कर्ज से प्राप्त राशि प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति भी प्राप्त की गई है।
23 साल में चुकानी होगी मूल राशि
सरकार ने इस ऋण की अवधि 23 साल निर्धारित की है। बॉन्ड की अवधि 24 जून 2026 से मानी जाएगी, जबकि इसकी मूल राशि 24 जून 2049 को चुकानी होगी। इस दौरान सरकार को हर साल ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष 24 जून और 24 दिसंबर को दो किस्तों में किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत सरकार को मूल राशि लौटाने से पहले लंबे समय तक ब्याज का भुगतान करना होगा। 7.77 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 400 करोड़ रुपये पर करीब 31.08 करोड़ रुपये सालाना ब्याज देय होगा।
एसएलआर के लिए पात्र होंगे सरकारी बॉन्ड
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन बॉन्ड में निवेश को बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में गिना जाएगा। सरकार का कहना है कि ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग प्रदेश के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
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