सोलन
जिला पुलिस सोलन के तहत गठित पी.ओ. सैल (Proclaimed Offender Cell) की टीम ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक भगोड़े आरोपी गुरविंदर सिंह (41 वर्ष), पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी गाँव सजूमा,
डाकखाना नागरा, तहसील व जिला संगरूर, पंजाब को उसके गृह क्षेत्र संगरूर से दबोच लिया है।
क्या था मुख्य मामला?
वर्ष 2019 का सड़क हादसा: आरोपी गुरविंदर सिंह के खिलाफ 18 मार्च 2019 को पुलिस थाना परवाणू में सड़क दुर्घटना से संबंधित एक मामला (अभियोग संख्या 44/2019) धारा 279, 337 भा.दं.सं. (IPC) और 185 MV Act (शराब पीकर गाड़ी चलाना) के तहत दर्ज किया गया था।
अदालत में पेशी से था फरार: जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर दी थी। अदालती ट्रायल के दौरान कोर्ट द्वारा आरोपी को बार-बार पेश होने के आदेश दिए गए, लेकिन वह लगातार गैर-हाजिर रहा।
01 जून को घोषित हुआ भगोड़ा: बार-बार आदेशों की अवहेलना करने पर माननीय न्यायालय ने आखिरकार 1 जून 2026 को उसे आधिकारिक रूप से 'भगोड़ा अपराधी' (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया था।
बार-बार ठिकाने बदल रहा था आरोपी, ऐसे जाल में फंसा
भगोड़ा घोषित होने के बाद जिला पुलिस की पी.ओ. सैल की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार जाल बिछा रही थी। शातिर आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने छिपने के ठिकाने बदल रहा था।
अंततः, पुलिस टीम की सतत निगरानी और एक सटीक गुप्त सूचना (Secret Information) के आधार पर 13 जून 2026 को टीम ने पंजाब के संगरूर में दबिश देकर उसे धर दबोचा।
अब नए कानून के तहत भी मामला दर्ज
गिरफ्तारी के बाद आरोपी गुरविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस थाना परवाणू में एक नया मामला (अभियोग संख्या 74/2026, दिनांक 13-06-2026) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 209 और 269 के तहत पंजीकृत किया गया है।
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज यानी 14 जून 2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई और गहनता से जांच कर रही है।