प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने किया औचक निरीक्षण, दुकानदारों को नियमों के पालन की दी हिदायत
तहसील लडभड़ोल के मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में सोमवार को प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष तंबाकू निषेध अभियान चलाया।
इस दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वाले तीन दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले तीन लोगों के चालान काटे।
दुकानदारों को दी नियमों की जानकारी
अभियान का नेतृत्व तहसीलदार लडभड़ोल डॉ. मुकुल शर्मा और सिविल अस्पताल के नोडल अधिकारी एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ. निखिल शर्मा ने किया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने स्थानीय दुकानदारों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जागरूक किया।
तहसीलदार डॉ. मुकुल शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आम लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी है।
स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित
डॉ. मुकुल शर्मा ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या इससे जुड़े किसी भी उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे तंबाकू और ‘चिट्टा’ जैसे खतरनाक नशों से दूर रहें तथा खेलों और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बनाएं।
आगे भी जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
सिविल अस्पताल के डॉ. निखिल शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी रखेगा।
उन्होंने बताया कि भविष्य में भी पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बाजारों और अन्य क्षेत्रों में समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि तंबाकू निषेध कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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