हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट शाहतलाई, विद्युत बोर्ड और नगर पंचायत तलाई की ओर से रखेंगे पक्ष
क्षेत्र के अधिवक्ता सरवजीत सिंह को हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने उन्हें झंडूता न्यायालय में तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और बैंकों के मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं को स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में झंडूता न्यायालय के लिए अधिवक्ता सरवजीत सिंह को भी नियुक्त किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, सरवजीत सिंह को बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट शाहतलाई, विद्युत बोर्ड और नगर पंचायत तलाई की ओर से न्यायालय में पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थाओं से संबंधित मामलों में आवश्यकता पड़ने पर वह स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में पैरवी करेंगे।
सरवजीत सिंह की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर आधारित होगी और सरकार आवश्यकता के अनुसार इसे वापस भी ले सकती है।
स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी के तहत संबंधित अधिवक्ता निर्धारित संस्थाओं और विभागों के न्यायालयीन मामलों में उनका पक्ष प्रस्तुत करते हैं।
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