पात्र महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और आवास सहायता का प्रावधान; 20 सितंबर तक करें आवेदन
अति गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए हिमाचल सरकार की ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना राहत लेकर आ रही है। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र परिवार संबंधित ग्राम पंचायत अथवा अधिकृत कार्यालय में आवेदन जमा कर योजना का लाभ लेने का मौका न चूकें। योजना का आधिकारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
विकास खंड अधिकारी फतेहपुर सुभाष अत्री ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में देने का प्रावधान है। इसके अलावा चयनित परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली तथा पक्का मकान न होने की स्थिति में आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
इन परिवारों को मिल सकता है लाभ
योजना का उद्देश्य अति गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हिमकेयर, सहारा योजना, सस्ता राशन और समय पर पेंशन जैसी सुविधाओं से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है।
बेसहारा, वृद्धजन, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित तथा 75 हजार रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवार योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित परिवारों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने वाले परिवारों को योजना के निर्धारित लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे।
आठवीं बार मांगे गए आवेदन
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आठवीं बार आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। पात्र परिवार संबंधित ग्राम पंचायत या अधिकृत कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
विकास खंड अधिकारी सुभाष अत्री ने स्पष्ट किया कि पहले से संचालित आईआरडीपी योजना की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसका चयन पहले की तरह ही जारी रहेगा।
योजना का आधिकारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2026 को होगा। ऐसे में पात्र परिवारों के पास आवेदन करने के लिए अब केवल एक दिन बचा है। पात्र परिवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा कर योजना के निर्धारित लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
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