सरकार ने उद्योग स्थापना प्रक्रिया की आसान, अधिकारियों को एक ही बार में सभी आपत्तियां बतानी होंगी; सिंगल विंडो सिस्टम होगा और प्रभावी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब नए उद्योगों को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण अनापत्ति प्रमाणपत्र (Pollution NOC) अधिकतम एक महीने के भीतर जारी किया जाएगा।
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर एनओसी जारी नहीं होती है, तो संबंधित आवेदन को स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) माना जाएगा।
बार-बार आपत्तियां लगाने पर लगेगी रोक
नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को किसी आवेदन पर अलग-अलग चरणों में बार-बार आपत्तियां लगाने की अनुमति नहीं होगी।
यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी को एक ही बार में सभी आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। इससे उद्योग संचालकों को सभी कमियां एक साथ दूर करने का अवसर मिलेगा और फाइलों के बार-बार लौटने की प्रक्रिया समाप्त होगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहले विभिन्न विभागों से अनुमति लेने में उद्यमियों को कई महीने लग जाते थे, जिससे निवेश प्रभावित होता था।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिंगल विंडो सिस्टम और अधिक प्रभावी होगा तथा उद्योगों को समय पर आवश्यक स्वीकृतियां मिल सकेंगी।
रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि समयबद्ध एनओसी व्यवस्था से राज्य में नए निवेश आकर्षित होंगे, उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
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