हिमाचल में कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी होंगे रेगुलर, सरकार ने जारी किए नियमितीकरण के आदेश

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हिमाचल में कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी होंगे रेगुलर, सरकार ने जारी किए नियमितीकरण के आदेश

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शिमला।

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने अनुबंध (Contract) और दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization) की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है।

इस फैसले से उन हजारों परिवारों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से स्थायी रोज़गार का इंतजार कर रहे थे।

सरकार ने नियमितीकरण के लिए दो चरणों में समय-सीमा निर्धारित की है। जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2026 तक अपनी 2 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें तुरंत नियमित किया जाएगा। जो कर्मचारी 30 सितंबर, 2026 तक अपनी 2 साल की सेवा अवधि पूरी करेंगे, उन्हें उस तिथि के बाद नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।

दैनिक वेतनभोगियों के लिए सरकार ने सेवा अवधि की शर्त 4 वर्ष रखी है। कर्मचारी ने लगातार 4 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हों और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 कार्य दिवस पूरे किए हों। 31 मार्च और 30 सितंबर 2026 तक यह अवधि पूरी करने वाले कर्मी नियमित होंगे।

अधिसूचना में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण और कड़ी शर्तें भी लागू की हैं। नियमितीकरण उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर और वरिष्ठता (Seniority) के अनुसार ही किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण के लिए कोई भी नया पद सृजित (Create) नहीं किया जाएगा।

जैसे ही कोई कर्मचारी नियमित होगा, उसका पिछला (अनुबंध/दैनिक वेतनभोगी) पद स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। यह आदेश पूरी तरह से भविष्य के प्रभाव (Prospective Effect) से लागू होंगे।

नियमितीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी निम्नलिखित मानकों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी:

सरकार के इस कदम से शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, नए पदों का सृजन न करने और रिक्त पदों की उपलब्धता की शर्त ने कुछ श्रेणियों के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रतीक्षा की स्थिति भी पैदा कर दी है।

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