हमीरपुर।
नगर निगम हमीरपुर के तहत आने वाले हज़ारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स (गृह कर) जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब शहरवासी 10 अप्रैल 2026 तक अपना टैक्स जमा कर इस विशेष रियायत का लाभ उठा सकते हैं।
जनता की मांग पर लिया गया निर्णय
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले इस छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। हालांकि, सीनियर सिटीजन और स्थानीय निवासियों की ओर से बार-बार इस अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लोगों की सुविधा और अधिक से अधिक कलेक्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने इसे 10 अप्रैल तक विस्तारित करने का फैसला लिया है।
कलेक्शन का लेखा-जोखा: अब तक 95 लाख जमा
नगर निगम हमीरपुर के आंकड़ों के अनुसार, हाउस टैक्स वसूली की स्थिति इस प्रकार है:
कुल कर योग्य परिवार 4,300, वार्षिक लक्ष्य (अनुमानित) ₹1.26 करोड़, 31 मार्च तक हुई वसूली ₹95 लाख (लगभग) ,शेष राशि ₹31 लाख (लगभग)।
आयुक्त ने बताया कि अभी भी कई परिवारों ने अपना टैक्स जमा नहीं करवाया है। यही कारण है कि वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निगम हर संभव प्रयास कर रहा है।
समय पर टैक्स भरने की अपील
नगर निगम के अधिकारियों ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे इस बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाएं। निर्धारित समय (10 अप्रैल) के बाद टैक्स जमा करने पर 10% की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। समय पर अदायगी न करने से भविष्य में जुर्माने या अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है।
हमारा लक्ष्य शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना है ताकि शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके। 10 अप्रैल के बाद यह छूट मान्य नहीं होगी, अतः सभी पात्र परिवार जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवाएं।— राकेश शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर