हमीरपुर।
हमीरपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में कहीं भी बेढंग तरीके से पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम प्रशासन ने शहर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए विज्ञापन दाताओं के लिए 22 विशेष स्थान (Sites) चिन्हित किए हैं, जहाँ वे विधिवत अनुमति लेकर अपने विज्ञापन लगा सकेंगे।
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि शहर की दीवारों, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स से शहर की सूरत बिगड़ रही है। इससे निजात पाने के लिए निगम ने पूरे 15 वार्डों में सर्वे कर 22 ऐसी जगहों का चयन किया है, जो विज्ञापन के लिए उपयुक्त हैं।
अब विज्ञापन दाताओं को केवल इन्हीं चिन्हित स्थानों पर ही अपने बैनर लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से जगह-जगह लटकते बैनरों और पोस्टरों से छुटकारा मिलेगा।
आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्थान या व्यक्ति नगर निगम की अनुमति के बिना शहर के किसी भी कोने में होर्डिंग या बैनर लगाता पाया गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निगम की टीम समय-समय पर शहर का निरीक्षण करेगी और अवैध विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाएगा।
राकेश शर्मा ने जानकारी दी कि इन 22 चिन्हित साइट्स के लिए जल्द ही टेंडर आवंटित किए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही संस्थान अपनी बुकिंग करा सकेंगे। इससे न केवल शहर व्यवस्थित दिखेगा, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
शहर की सुंदरता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमने विज्ञापन के लिए स्थान तय कर दिए हैं। अब बिना अनुमति कहीं भी पोस्टर चिपकाना या होर्डिंग टांगना गैरकानूनी माना जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। — राकेश शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर।
हमीरपुर नगर निगम का यह कदम न केवल शहर को 'क्लीन और ग्रीन' बनाने की दिशा में अहम है, बल्कि यह अनियंत्रित शहरीकरण को रोकने के लिए एक प्रशासनिक मिसाल भी है। अब विज्ञापन दाताओं को अपनी प्रचार सामग्री लगाने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।