एसडीएम अरुण शर्मा ने जारी किए दिशा-निर्देश, सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगी पटाखों की बिक्री; रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दिवाली के त्योहार को देखते हुए नूरपुर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को एसडीएम कार्यालय से स्वीकृति पत्र लेना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है।
एसडीएम अरुण शर्मा के अनुसार, उपायुक्त कांगड़ा के आदेशों के तहत दिवाली पर रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। नूरपुर, जसूर सहित उपमंडल के अन्य क्षेत्रों में पुलिस विभाग पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित करेगा। दुकानदारों को निर्धारित स्थलों पर ही पटाखे बेचने होंगे।
प्रशासन का उद्देश्य दिवाली के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए दुकानदारों को निर्धारित नियमों और समयसीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम ने सभी पटाखा विक्रेताओं से आवश्यक स्वीकृति लेने और प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही बिक्री करने की अपील की है। वहीं, आम लोगों से भी त्योहार के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
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