एसडीएम सुरजीत सिंह ने जारी किए निर्देश, बिना अनुमति और निर्धारित स्थलों के बाहर पटाखे बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई
आगामी 8 नवंबर, 2026 को मनाए जाने वाले दीपावली पर्व के मद्देनजर उपमंडल पधर में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जा सकेंगे।
पधर में ये पांच स्थान निर्धारित
एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए पंचायत घर द्रंग का मैदान, उरला पटवारखाना के पीछे का क्षेत्र, कुन्नू स्थित हरड़गलू मेला मैदान, पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर खुला स्थान और बरोट का लक्कड़ बाजार निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटाखे बेचने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
एसडीएम ने बताया कि पटाखों के थोक भंडारण और बिक्री के लिए जिला दंडाधिकारी मंडी से नियमानुसार समय रहते अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा पटाखों की बिक्री के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) पधर के कार्यालय से भी अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
6 नवंबर तक करना होगा आवेदन
पटाखों की बिक्री के इच्छुक विक्रेताओं को 6 नवंबर, 2026 तक अनुमति के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क की ई-चालान के माध्यम से खाता शीर्ष 0055-00-104-01 में जमा की गई रसीद संलग्न करनी होगी।
इसके अतिरिक्त विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 4 एवं 5E भी आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विक्रेता एसडीएम कार्यालय पधर में संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विक्रेताओं से निर्धारित नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
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