धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए 4 स्थान तय, रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति

धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए 4 स्थान तय, रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति
धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए 4 स्थान तय, रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति

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बिना अस्थायी लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे पटाखे, एसडीएम मोहित रत्न ने जारी किए दिशा-निर्देश

दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित कर दिए हैं। धर्मशाला उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं।

इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। पटाखा विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं, दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।

पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित

एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए दाड़ी ग्राउंड, भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, कम्युनिटी हॉल के रास्ते में खुली जगह और पुलिस ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि दाड़ी और आसपास के क्षेत्र के विक्रेता दाड़ी ग्राउंड में, मैक्लोडगंज क्षेत्र के विक्रेता भागसूनाग रोड पर, कोतवाली बाजार क्षेत्र के विक्रेता कम्युनिटी हॉल के रास्ते में तथा कचहरी, अड्डा, डिपो बाजार और सिविल लाइंस क्षेत्र के विक्रेता पुलिस ग्राउंड में पटाखे बेच सकेंगे।

अस्थायी लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को एलई-5 श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस जमा करवानी होगी। विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी तक किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये लाइसेंस दीपावली से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे।

निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित स्थान की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है।

रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे

एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस समयावधि के अलावा आतिशबाजी करने के लिए अलग से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं और आम जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

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