रोहडू।
नशे के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए शिमला पुलिस ने रोहडू क्षेत्र में नशे की छोटी-छोटी खेप तस्करी करने वाली एक शातिर महिला तस्कर पर कड़ा शिकंजा कसा है। कानून की रियायत का बार-बार फायदा उठा रही महिला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आरोपी महिला, जिसकी पहचान सावरनु (निवासी समाला, तहसील रोहडू) के रूप में हुई है, काफी समय से क्षेत्र में चरस और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थी। वर्ष 2023 में थाना रोहडू में उसके खिलाफ 31.27 ग्राम चरस बरामदगी पर धारा 20 NDPS एक्ट के तहत मामला (19/2023) दर्ज किया गया था।
चूंकि बरामदगी की मात्रा कम थी, इसलिए नियमानुसार उसे धारा 41A CrPC (अब BNSS की संबंधित धारा) के तहत नोटिस जारी कर बाहर रहने की अनुमति दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने कोर्ट और पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस की शर्तों का दुरुपयोग किया। वह जमानत पर बाहर रहकर फिर से नशे के काले कारोबार में जुट गई। हाल ही में उसके विरुद्ध एक और मामला (अभियोग संख्या 151/2025) धारा 21 NDPS अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।
महिला की निरंतर संलिप्तता को देखते हुए रोहडू पुलिस ने एक कड़ा विधिक कदम उठाया। पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दलील दी कि आरोपी महिला नोटिस की शर्तों का उल्लंघन कर रही है और समाज के लिए खतरा बनी हुई है।न्यायालय ने पुलिस के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी महिला को जारी धारा 41A के नोटिस को निरस्त कर
दिया, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
जिला शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छोटे तस्कर जो कानूनी बारीकियों का फायदा उठाकर बार-बार अपराध करते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की सख्त विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।