शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक बड़ी आर्थिक राहत दी है। प्रदेश सरकार ने इन प्री-2016 पेंशनरों के लंबित पेंशन एरियर का शत-प्रतिशत (100%) भुगतान आगामी जुलाई महीने में करने का एकमुश्त फैसला लिया है।
वित्त विभाग द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के शेष बचे सभी बकाए का भुगतान अगले महीने कर दिया जाएगा।
सरकार के इस कदम के बाद प्री-2016 पेंशनरों के खाते में संशोधित पेंशन से संबंधित कोई भी बकाया शेष नहीं रहेगा और सभी लंबित एरियर पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे।
पिछली किस्तों का होगा समायोजन, शुद्ध राशि ही खातों में की जाएगी ट्रांसफर
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले विभिन्न चरणों में एरियर की कुछ किस्तें जारी की थीं, जबकि अब अंतिम शेष बची पूरी राशि का भुगतान एक साथ किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पूर्व में दी जा चुकी अंतरिम राहत (Interim Relief) की 4 किस्तों तथा महंगाई राहत (Dearness Relief) की 12 किस्तों को कुल सकल एरियर
राशि (Gross Arrear Amount) में समायोजित (Adjust) किया जाएगा। इस कटौती और समायोजन के बाद जो शुद्ध राशि (Net Amount) बचेगी, वही संबंधित पेंशनरों या उनके पारिवारिक पेंशनरों को ट्रांसफर की जाएगी।
अधिक भुगतान की होगी वसूली, बैंकों और पेंशन प्राधिकरणों को मिले निर्देश
वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDAs) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पूर्व में किसी पेंशनर को गलती से अधिक भुगतान (Overpayment) हुआ है और उससे वसूली की जानी बनती है, तो उस राशि को भी इस एरियर से ही काट लिया जाए।
इसके बाद बची हुई शुद्ध राशि का भुगतान जुलाई माह में हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। वित्त विभाग ने साफ किया है कि एरियर की पूरी गणना करने, उसे निकालने और वितरित करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंकों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों की होगी।