ट्रेनी और जॉब ट्रेनी के परिवार EWS श्रेणी में नहीं होंगे शामिल, आयोग ने एडेंडम जारी कर स्पष्ट किए नियम
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला कांस्टेबल के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने EWS श्रेणी को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत लगे ट्रेनी और जॉब ट्रेनी के परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा।
HPPSC ने यह जानकारी 6 अगस्त 2026 को जारी एडेंडम के माध्यम से दी है। यह स्पष्टीकरण पुलिस विभाग में पुरुष और महिला कांस्टेबल पदों के लिए पहले जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों के संदर्भ में जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय EWS श्रेणी से जुड़े नए निर्देशों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।
EWS अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?
आयोग के अनुसार, पहले जारी निर्देशों के अतिरिक्त हिमाचल सरकार की ओर से 30 जून 2026 को जारी निर्देश भी EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।
इन निर्देशों के तहत संबंधित सरकारी योजनाओं में लगे ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को EWS श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी नियम एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
यानी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव केवल EWS श्रेणी से जुड़े इस प्रावधान को लेकर किया गया है।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि EWS श्रेणी का लाभ लेने से पहले अपनी पात्रता और परिवार से संबंधित शर्तों की नए निर्देशों के अनुसार जांच कर लें।
गलत श्रेणी के आधार पर आवेदन करने पर भविष्य में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयोग ने सभी उम्मीदवारों से भर्ती से जुड़े ताजा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करने को कहा है।
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