हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने फल एवं सब्जी के कारोबार में लगे आढ़तियों और व्यापारियों पर 1 प्रतिशत मार्केट शुल्क लागू किया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल में तथा हिमाचल से बाहरी राज्यों में फल एवं सब्जी का कारोबार करने वाले व्यापारियों और आढ़तियों के लिए APMC लाइसेंस बनवाना और निर्धारित मार्केट शुल्क देना अनिवार्य होगा।
कृषि उपज मंडी समिति जिला सिरमौर के सचिव अक्षित शर्मा ने बताया कि व्यापारियों और आढ़तियों को नए नियमों के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से विशेष फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि बिना APMC लाइसेंस फल एवं सब्जी का कारोबार करने वाले व्यापारियों, आढ़तियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अवहेलना करने वालों से कंपाउंडिंग भी की जा रही है।
अक्षित शर्मा के अनुसार, विभागीय टीमें लगातार नाकाबंदी कर बाहरी राज्यों में फल एवं सब्जी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की जांच कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
किसानों को 500 किलो तक शुल्क से छूट
कृषि उपज मंडी समिति ने किसानों को राहत देते हुए 500 किलो तक फल एवं सब्जी बेचने पर मार्केट शुल्क से छूट दी है। किसान बाहरी राज्यों में भी 500 किलो तक फल एवं सब्जी बिना मार्केट शुल्क के बेच सकेंगे।
हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए किसानों के पास उद्यान कार्ड होना जरूरी है। जांच के दौरान किसानों को अपना उद्यान कार्ड दिखाना होगा।
विभाग ने व्यापारियों और आढ़तियों से APMC लाइसेंस बनवाने और निर्धारित मार्केट शुल्क का भुगतान करने की अपील की है, ताकि कारोबार नियमों के अनुसार संचालित किया जा सके।
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