2023 आपदा पीड़ितों को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत, रिकवरी नोटिसों पर लगाई रोक

2023 आपदा पीड़ितों को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत, रिकवरी नोटिसों पर लगाई रोक
2023 आपदा पीड़ितों को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत, रिकवरी नोटिसों पर लगाई रोक

Published:

डीसी को आठ सप्ताह में दोबारा सुनवाई के निर्देश, प्रभावितों का पक्ष सुने बिना राहत राशि की वसूली पर रोक

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी राहत राशि के रिकवरी नोटिसों पर फिलहाल रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने प्रेम सिंह सहित 13 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए संबंधित उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिए कि वे सभी मामलों की आठ सप्ताह के भीतर नए सिरे से सुनवाई करें।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक डीसी प्रभावितों का पक्ष सुनकर नियमानुसार नया निर्णय नहीं लेते, तब तक किसी भी लाभार्थी से राहत राशि की वसूली नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले प्रभावितों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही प्रशासनिक जांच प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने कहीं यह आरोप नहीं लगाया कि लाभार्थियों ने फर्जी दस्तावेज दिए थे या किसी प्रकार की धोखाधड़ी की थी। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि वर्ष 2024 में पात्र मानकर राहत राशि जारी की गई, जबकि वर्ष 2025 में अचानक उन्हें अयोग्य घोषित कर रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए। सरकार इस देरी का कोई संतोषजनक कारण भी अदालत के समक्ष नहीं रख सकी।

मामला वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान से जुड़ा है, जिसमें अनेक लोगों के मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2023 को विशेष राहत पैकेज लागू किया था, जिसके तहत सर्वे के बाद प्रभावित परिवारों को किस्तों में आर्थिक सहायता दी गई। हालांकि फरवरी 2025 में एसडीओ (सिविल) स्तर की जांच के आधार पर कई लाभार्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए पहली किस्त के 65 हजार रुपये सहित अन्य सहायता राशि वापस जमा कराने के लिए रिकवरी

नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों को प्रभावितों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अदालत ने फिलहाल वसूली पर रोक लगा दी है।

Himachal Pradesh High Court, Himachal Disaster Relief, 2023 Himachal Floods, Recovery Notice, Disaster Compensation, Jyotsna Rewal Dua, Himachal Relief Package, Natural Disaster Himachal, Flash Flood Himachal, Landslide Relief, Himachal Government, Disaster Victims, Relief Amount Recovery, Himachal News

follow us on facebook
subscribe to us on youtube

इस खबर के विषय

संबंधित खबरें

घवांडल पशु चिकित्सालय में पशु जन्म नियंत्रण शिविर, 15 कुत्तों की सफल नसबंदी

घवांडल पशु चिकित्सालय में पशु जन्म नियंत्रण शिविर, 15 कुत्तों की सफल नसबंदी

पशु चिकित्सालय घवांडल में आयोजित पशु जन्म नियंत्रण शिविर में 15 श्वानों की सफल शल्य चिकित्सा की गई। इनमें 7 मादा और 8 नर कुत्ते शामिल रहे। शिविर का उद्देश्य ...

पूरा पढ़ें (Read More) →
करंट लगने से इकलौते बेटे की मौत, दो महीने बाद भी परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा प्रशासन; चार बहनों और बुजुर्ग माता-पिता का था सहारा

करंट लगने से इकलौते बेटे की मौत, दो महीने बाद भी परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा प्रशासन; चार बहनों और बुजुर्ग माता-पिता का था सहारा

बिलासपुर के श्री नयना देवी जी क्षेत्र के भटेड गांव में करंट लगने से जान गंवाने वाले गुरमेल सिंह के परिवार ने प्रशासन पर सुध न लेने का आरोप लगाया है। परिवार क...

पूरा पढ़ें (Read More) →
13 नवंबर को मंडी में CM सुक्खू के नेतृत्व में निकलेगी एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन, तैयारियों में जुटा प्रशासन

13 नवंबर को मंडी में CM सुक्खू के नेतृत्व में निकलेगी एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन, तैयारियों में जुटा प्रशासन

हिमाचल को चिट्टे के नशे से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 13 नवंबर को मंडी में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू...

पूरा पढ़ें (Read More) →
बीबीएमबी मामले पर विक्रमादित्य सिंह बोले- वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी हिमाचल के हक की लड़ाई, चंडीगढ़ में भी जारी रहेगी हिस्सेदारी की मांग

बीबीएमबी मामले पर विक्रमादित्य सिंह बोले- वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी हिमाचल के हक की लड़ाई, चंडीगढ़ में भी जारी रहेगी हिस्सेदारी की मांग

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस कानूनी लड़ाई क...

पूरा पढ़ें (Read More) →
BBMB मामले में हिमाचल को बड़ी जीत, हर साल 600 से 1000 करोड़ रुपये का होगा फायदा: हर्षवर्धन चौहान

BBMB मामले में हिमाचल को बड़ी जीत, हर साल 600 से 1000 करोड़ रुपये का होगा फायदा: हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने BBMB मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल की बड़ी जीत बताया है। उनके अनुसार प्रदेश को 11,975 मिलियन यूनिट बिजली की बका...

पूरा पढ़ें (Read More) →

इससे पहले और बाद की खबरें