शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके पेंशन संशोधन से संबंधित शेष एरियर का भुगतान जुलाई 2026 में करने का फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त (पेंशन) विभाग ने सोमवार को कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी प्रशासनिक विभागों, मंडलायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधन के तहत अब तक विभिन्न किस्तों में जारी किए गए भुगतान के बाद बची हुई पूरी राशि जुलाई में जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के सभी लंबित एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा और कोई बकाया शेष नहीं रहेगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले दी गई अंतरिम राहत की चारों किस्तों और महंगाई राहत (डीआर) की 12 किस्तों की राशि को कुल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, वही पेंशनरों के खातों में जारी की जाएगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को अतिरिक्त भुगतान हुआ है और उसकी वसूली बनती है, तो उसे भी जारी किए जाने वाले एरियर से समायोजित किया जाएगा।
सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई 2026 के दौरान सभी पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को समयबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।