मिठाई, दूध, पनीर, खोया और फास्ट फूड की दुकानों का निरीक्षण जारी, कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित कर दुकान बंद करने की चेतावनी
खाद्य पदार्थों की दुकानों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत अब तक आठ कारोबारियों के चालान किए गए हैं। संबंधित दुकानदारों को सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं करने पर पंजीकरण या लाइसेंस निलंबित करने के साथ दुकान बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है।
पिछले आठ से दस दिनों से जारी इस अभियान के दौरान मिठाई की दुकानों, दूध, पनीर और खोया विक्रेताओं के अलावा ढाबों और फास्ट फूड की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में देऊघाट और बाजार के अन्य क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है।
खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली जगहों पर विशेष नजर
निरीक्षण अभियान में दुकानों और खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले स्थानों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से कारोबारियों को मिठाइयां और खाना बनाने वाली जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा मक्खियों और अन्य कीटों की रोकथाम के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए मक्खियां पकड़ने वाले उपकरण लगाने और कीट नियंत्रण के उपाय अपनाने को भी कहा गया है।
14 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश
अधिकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदार जांच के बाद कुछ समय तक सफाई रखते हैं, लेकिन नियमित निगरानी नहीं होने पर फिर लापरवाही बरतने लगते हैं। इसी कारण दुकानों की लगातार जांच की जा रही है।
अब तक स्वच्छता और मेडिकल संबंधी कमियों को लेकर आठ चालान किए गए हैं। संबंधित कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 14 दिनों के भीतर कमियां दूर कर अनुपालन की जानकारी देने को कहा गया है।
अधिकारी ने खाद्य कारोबारियों से दुकानों और खाना तैयार करने वाले स्थानों पर नियमित सफाई रखने तथा निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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