बिना अनुमति के शादी या भंडारे में सिलेंडर इस्तेमाल किया तो खैर नहीं, प्रशासन ने कड़े किए नियम

बिना अनुमति के शादी या भंडारे में सिलेंडर इस्तेमाल किया तो खैर नहीं, प्रशासन ने कड़े किए नियम
बिना अनुमति के शादी या भंडारे में सिलेंडर इस्तेमाल किया तो खैर नहीं, प्रशासन ने कड़े किए नियम

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सोलन।

विवाह समारोहों, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक भंडारों में अब रसोई गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। प्रशासन ने अवैध रिफिलिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को रोकने के लिए एक नई नियमावली जारी की है। अब किसी भी बड़े आयोजन के लिए गैस सिलिंडर लेने से पहले बाकायदा आवेदन करना होगा और विशेष कमेटी की मंजूरी लेनी होगी।

क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

अक्सर देखा गया है कि शादियों और बड़े आयोजनों में घरेलू सिलिंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इससे न केवल राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेहद खतरनाक है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गैस रिसाव या धमाके जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अब सिलिंडर के वितरण पर सीधी निगरानी रखने का निर्णय लिया है।

आवेदन की प्रक्रिया और कमेटी की भूमिका

नए नियमों के अनुसार, आयोजकों को अपने कार्यक्रम की तिथि, स्थान और अपेक्षित अतिथियों की संख्या बताते हुए संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

कमेटी आयोजन की आवश्यकता के अनुसार सिलिंडरों की संख्या निर्धारित करेगी और मंजूरी पत्र (Approval Letter) जारी करेगी। इस मंजूरी पत्र को दिखाने के बाद ही संबंधित गैस एजेंसी आयोजक को कमर्शियल सिलिंडर उपलब्ध कराएगी।

घरेलू सिलिंडर के उपयोग पर लगेगी रोक

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक आयोजन में घरेलू (लाल) सिलिंडर का उपयोग करते हुए पाया गया, तो आयोजक और हलवाई दोनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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