नूरपुर।
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की आहट के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने प्रदेश की उन सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के लिए मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) का कार्यक्रम जारी कर दिया है,
जिनकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना और मौजूदा सूचियों की त्रुटियों को दूर करना है।
कौन होगा पात्र?
सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी (BDO) नूरपुर, दिव्या यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पात्रता की कट-ऑफ डेट में बदलाव किया गया है। जो भी नागरिक 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या कर लेंगे, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के पात्र होंगे।
इससे पहले 1 अक्तूबर 2025 की पात्रता के आधार पर लगभग 57 लाख मतदाताओं के नाम पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम
पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित की है इनके निपटारे की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 तय की गई है। असंतुष्ट व्यक्ति 10 अप्रैल तक अपील कर सकते हैं, जिनका निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। सभी संशोधनों के बाद अंतिम अनुपूरक मतदाता सूची 20 अप्रैल 2026 तक सार्वजनिक कर दी जाएगी।
यहाँ देख सकते हैं अपना नाम
आम जनता की सुविधा के लिए मतदाता सूचियां निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:
जिला, उपमंडल (SDM), विकास खंड (BDO) और संबंधित पंचायत कार्यालय।
निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट।
आयोग द्वारा जारी “वोटर सारथी” (Voter Sarathi) मोबाइल ऐप।