हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती से जुड़े मामले में फिलहाल भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि जब तक संबंधित याचिका लंबित है, तब तक रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठाई गई थीं आपत्तियां
अदालत में सुनवाई के दौरान रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभिन्न आपत्तियां उठाई गईं। याचिका में आउटसोर्स माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं को चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार का पक्ष सुना।
सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष कहा कि याचिका के लंबित रहने तक रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया पर विराम लग गया है।
अगली सुनवाई तक जारी रहेगी रोक
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और राज्य सरकार के आश्वासन का सीधा असर रोगी मित्रों के पदों पर प्रस्तावित आउटसोर्स भर्ती पर पड़ेगा। अब याचिका के लंबित रहने तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मामले में आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और अदालत के आगामी आदेश पर निर्भर करेगी।
रोगी मित्रों की नियुक्ति पर टिकी नजरें
आउटसोर्स माध्यम से रोगी मित्रों की नियुक्ति को लेकर मामला अदालत पहुंचने के बाद भर्ती प्रक्रिया फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों की नजरें अब हाईकोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर रहेंगी।
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