बिलासपुर, 11 मार्च: जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने चैत्र नवरात्र मेला के अवसर पर 19 मार्च से 28 मार्च तक श्री नैना देवी जी मन्दिर परिसर में आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, मेला अवधि के दौरान मन्दिर परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार का सार्वजनिक सन्देश या उद्घोषणा देना आवश्यक होगा, तो वह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जाएगा।
इसके अलावा, मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के वितरण या प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे मेला के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। यह आदेश 19 मार्च से 28 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।