बिलासपुर, 11 मार्च: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, लोक निर्माण विभाग मण्डल झण्डूता के अंतर्गत मलारी-कल्लर सड़क मार्ग पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते यह मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए आगामी 20 मार्च तक बंद रहेगा।
आदेश में वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि इस मार्ग का प्रयोग करने वाले वाहन वाया कुठेडा लिंक सड़क मार्ग का उपयोग करें।
साथ ही, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बस, वीआईपी वाहन और अन्य आपातकालीन सेवा वाहन ही इस मार्ग पर आवाजाही कर सकेंगे।