नाहन कोर्ट का फैसला, दो ड्रग अपराधियों को चार साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना

नाहन कोर्ट का फैसला, दो ड्रग अपराधियों को चार साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना
नाहन कोर्ट का फैसला, दो ड्रग अपराधियों को चार साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना

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NDPS एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी, सिरमौर पुलिस की जांच और मजबूत पैरवी से मिली सजा

नशीले पदार्थों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस के अभियान को एक और सफलता मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हिमाचल पुलिस मुख्यालय के अनुसार अदालत ने 20 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत दर्ज मामले में चंद्र भान और मोहम्मद हुसैन को दोषी करार दिया।

दोनों आरोपियों पर लगाया 20-20 हजार रुपये जुर्माना

अदालत ने दोनों दोषियों को चार साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सिरमौर पुलिस की जांच से मिली सफलता

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यह फैसला सिरमौर पुलिस की प्रभावी जांच और अदालत में मजबूत पैरवी का परिणाम है।

जांच टीम ने मामले से जुड़े सबूतों को व्यवस्थित तरीके से जुटाया और उन्हें अदालत के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आरोपियों को सजा मिली।

ड्रग तस्करों पर जारी रहेगा अभियान

पुलिस विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस के अनुसार हर सफल सजा नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और मजबूत करती है तथा समाज में गलत गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ा संदेश देती है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि ड्रग तस्करी या नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी कोई भी जानकारी ईआरएसएस-112 के माध्यम से साझा करें।

पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और सही जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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