अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण पर स्थिति साफ: हिमाचल सरकार ने जारी किए नए निर्देश, नोट करें कट-ऑफ तिथि
अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण पर स्थिति साफ: हिमाचल सरकार ने जारी किए नए निर्देश, नोट करें कट-ऑफ तिथि
By Varsha Mahant
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रभावी तिथि को लेकर बने भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशकों को कड़े निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुख्य दिशा-निर्देश:
निर्धारित कट-ऑफ तिथियां: नियमितीकरण का लाभ केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 30 सितंबर 2024 या 30 सितंबर 2025 तक अपनी निरंतर दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी कर ली है।
पूर्व प्रभाव (Notional Benefit) पर रोक: सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण का लाभ किसी भी सूरत में काल्पनिक आधार या पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि से पहले की अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ या नियमित दर्जा देय नहीं होगा।
कार्मिक विभाग के आदेशों का हवाला: 20 जुलाई को जारी पत्र और कार्मिक विभाग के 2 अप्रैल 2026 के निर्णय के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।
शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उप निदेशकों को आदेश दिए हैं कि अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े सभी लंबित और नए नियमितीकरण के मामलों को इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत जल्द से जल्द निपटाया जाए।
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