हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंध कर्मचारियों को राहत, नियमितीकरण की अधिसूचना जारी

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंध कर्मचारियों को राहत, नियमितीकरण की अधिसूचना जारी

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शिमला।

हिमाचल प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने उन कर्मचारियों को नियमित (Regularize) करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिन्होंने 30 सितंबर 2024 और 31 मार्च 2025 तक अपनी दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो लंबे समय से अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नियमितीकरण का लाभ उन सभी अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने निम्नलिखित तिथियों तक अपनी सेवा के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं:

  1. 30 सितंबर 2024 तक कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी।

  2. 31 मार्च 2025 तक कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी।

नियमितीकरण की मुख्य शर्तें

प्रशासनिक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ मानकों के आधार पर पूरी की जाएगी। नियमितीकरण केवल संबंधित विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों (Vacant Posts) के विरुद्ध ही किया जाएगा।

अनुबंध कर्मियों को उनके संबंधित कैडर में ही नियमित किया जाएगा। कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता और पिछले दो वर्षों का सर्विस रिकॉर्ड (ACR आदि) संतोषजनक होना अनिवार्य है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि समय पर नियमितीकरण होने से न केवल कर्मचारियों को वित्तीय लाभ (पे-स्केल) मिलेगा, बल्कि उनकी वरिष्ठता (Seniority) भी सुरक्षित रहेगी। यह कदम मुख्यमंत्री के 'व्यवस्था परिवर्तन' के संकल्प को दोहराता है, जिसमें कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रशासनिक निर्देश

सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार करें और स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि पात्र कर्मियों को बिना किसी देरी के नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकें।

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