खराब तेल नालियों में बहाने के बजाय विभाग को दें, 30 रुपये प्रति लीटर की दर से होगा संग्रह; बायोडीजल बनाने में होगा इस्तेमाल
हमीरपुर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ रोकने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। हमीरपुर के एक निजी होटल में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता फूड एंड सेफ्टी जिला अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने की।
शिविर के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों और जरूरी सावधानियों की जानकारी दी गई। खासतौर पर खाद्य पदार्थों को तलने में इस्तेमाल होने वाले तेल को बार-बार गर्म कर उपयोग करने के नुकसान के बारे में दुकानदारों को जागरूक किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि एक ही तेल को बार-बार गर्म करके खाद्य पदार्थों को तलने के लिए इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दुकानदारों को सलाह दी गई कि इस्तेमाल किए जा रहे तेल को अधिकतम तीन बार तक ही तलने के लिए प्रयोग करें। इसके बाद इसे खाद्य पदार्थों को बनाने में इस्तेमाल न किया जाए।
खराब तेल नालियों में बहाने से बचें
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों से अपील की कि इस्तेमाल के बाद खराब हो चुके तेल को दोबारा खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल न करें और न ही इसे नालियों में बहाएं। विभाग की ओर से ऐसे इस्तेमाल किए गए तेल को एकत्र किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, एकत्र किए गए तेल का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाएगा। विभाग दुकानदारों से खराब हो चुके खाद्य तेल को 30 रुपये प्रति लीटर की दर से एकत्र करेगा। इससे इस्तेमाल किए गए तेल का उचित निस्तारण सुनिश्चित होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ईंधन के निर्माण में भी मदद मिलेगी।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
शिविर में दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू नियमों और स्वच्छता से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
फूड एंड सेफ्टी जिला अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह विशेष शिविर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि बार-बार खाद्य तेल का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें सजा और जुर्माना भी शामिल है।
उन्होंने खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की अपील की।
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