फंटुरा गेमिंग जोन में बास्केटबाल रिंग से गंभीर चोट के बाद काटनी पड़ी थी अनामिका, लुलु मॉल की चार इकाइयों को 25 हजार मुकदमा खर्च देने के निर्देश
बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल के फंटुरा गेमिंग जोन में सुरक्षा व्यवस्था में कथित कमी के कारण गंभीर रूप से घायल हुए धर्मशाला निवासी तेनजिन कुंगा को उपभोक्ता फोरम से बड़ी राहत मिली है।
उपभोक्ता फोरम ने उनकी शिकायत स्वीकार करते हुए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 8,22,111 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा लुलु ग्लोबल मॉल की चार इकाइयों को 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह फैसला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्यों आरती सूद तथा नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया। शिकायत के अनुसार, 31 वर्षीय तेनजिन कुंगा लोअर टीसीवी स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। 12 अप्रैल 2024 को वह अपनी मित्र नामग्याल डोलमा के साथ बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल गए थे।
1000 रुपये का खरीदा था टिकट
तेनजिन ने फंटुरा गेमिंग जोन में प्रवेश के लिए 1000 रुपये का टिकट खरीदा था। गेम के दौरान बास्केटबाल रिंग पर छलांग लगाते समय उनका बायां हाथ धातु की रिंग से टकरा गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बास्केटबाल रिंग की उचित देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते उनकी अनामिका अंगुली रिंग में फंस गई और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई।
तेनजिन के अनुसार, घटना के बाद उन्हें काफी रक्तस्राव और तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मॉल के स्टाफ या मेडिकल टीम की ओर से तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद उनके साथ मौजूद लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अपोलो अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में उनकी आपातकालीन री-अटैचमेंट सर्जरी की गई, लेकिन टिश्यू नेक्रोसिस के कारण सर्जरी सफल नहीं हो सकी। आखिरकार चिकित्सकों को उनकी अनामिका अंगुली की सर्जिकल एम्प्यूटेशन करनी पड़ी। उपचार के दौरान करीब तीन लाख रुपये खर्च होने की बात शिकायत में कही गई है।
10 लाख रुपये मुआवजे की थी मांग
तेनजिन कुंगा ने मामले में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने उपचार में हुए खर्च, चोट और अन्य नुकसान को देखते हुए 10 लाख रुपये मुआवजे के साथ मुकदमे के खर्च की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने शिकायत को स्वीकार करते हुए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 8,22,111 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही लुलु ग्लोबल मॉल की चार संबंधित इकाइयों को 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं।
फोरम के इस फैसले से बेंगलुरु में गेमिंग और मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं।
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