नववर्ष के मद्देनज़र ऊना में स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति, 31 दिसंबर को देर रात तक खुले रह सकेंगे शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठान

नववर्ष के मद्देनज़र ऊना में स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति, 31 दिसंबर को देर रात तक खुले रह सकेंगे शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठान
नववर्ष के मद्देनज़र ऊना में स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति, 31 दिसंबर को देर रात तक खुले रह सकेंगे शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठान

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ऊना : नववर्ष 2026 के मद्देनज़र ऊना जिले के स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, इसके अलावा 31 दिसंबर को शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी देर रात तक संचालन की एकदिवसीय विशेष छूट दी गई है।

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय बाजार क्षेत्रों में सेल लगाने की अनुमति 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल स्थानीय दुकानदारों के लिए है तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेल लगाने की अनुमति नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेशों में कहा गया है कि सेल के दौरान दुकानदार अपनी सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित करें जिससे

पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा बाजार क्षेत्रों में यातायात की सामान्य आवाजाही बाधित न हो।

किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के साथ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जिला दंडाधिकारी ने जिले के अंतर्गत स्थित शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों जिनमें बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं, को 31 दिसंबर को देर रात 1 बजे तक संचालन की एकदिवसीय विशेष छूट प्रदान की

गई है। यह छूट केवल 31 दिसंबर,2025 की रात्रि के लिए ही मान्य होगी।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू होगी, जिसके तहत शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य रहेगा।

जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंसधारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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