फास्ट ट्रैक अदालत ने चार महीने में पूरी की सुनवाई, सीसीटीवी फुटेज और डीएनए जांच समेत वैज्ञानिक साक्ष्य बने अहम आधार
मंडी जिले के सरकाघाट में कॉलेज छात्रा सिया की निर्मम हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को विकास पटियाल को हत्या का दोषी करार दिया है।
अदालत अब दोषी को 13 नवंबर को सजा सुनाएगी। मामले की सुनवाई महज चार महीने में पूरी हुई। पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, डीएनए और खून के मिलान सहित वैज्ञानिक साक्ष्यों ने मामले को मजबूत आधार दिया।
13 अप्रैल को सड़क पर मिला था छात्रा का शव
घटना 13 अप्रैल 2026 की सुबह की है। करीब 9:44 बजे सरकाघाट पुलिस थाना के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर रजनीश ठाकुर को सूचना मिली कि बंजी गोपालपुर के पास कॉलेज जा रही एक छात्रा पर धारदार हथियार (दराट) से हमला किया गया है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां छात्रा सिया का खून से लथपथ शव सड़क पर पड़ा मिला। उसका गला धारदार हथियार से रेता गया था। मृतका के चाचा राम लाल के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान
जांच के दौरान घटनास्थल के पास अजमेर सिंह के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। इसमें नीली जींस, हुड और गले में गमछा पहने एक संदिग्ध गोपालपुर चौक से घटनास्थल की तरफ जाता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने फुटेज के आधार पर उसकी पहचान विकास पटियाल के रूप में की।
इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को नगला स्थित शिव मंदिर के पास खेतों से पकड़ लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना लोहे का दराट भी बरामद किया गया।
डीएनए और फोरेंसिक जांच से मिले अहम साक्ष्य
मामले की जांच के दौरान आरएफएसएल मंडी की टीम ने घटनास्थल से खून से सना धागा, मृतका का झुमका, उसके हाथ में मिले बाल और खून से सने पत्तों सहित कई साक्ष्य जुटाए। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में हुए पोस्टमार्टम में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और गर्दन पर गंभीर चोट बताया गया।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल दराट, आरोपी के कपड़ों और डीएनए सैंपल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विकास पटियाल को हत्या का दोषी करार दिया है। अब 13 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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